प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) एक लिखित दस्तावेज है जिसे पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध के किए जाने के बारे में सूचना प्राप्त होने पर तैयार किया जाता है।
यह सूचना की एक रिपोर्ट है जो समय पर सबसे पहले पुलिस तक पहुँचती है और इसीलिए इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है।
एफआईआर एक पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है, जब उन्हें किसी अपराध या अपराध के बारे में जानकारी मिलती है, और पहली बार दर्ज की गई जानकारी प्राप्त करने के बाद, और इसलिए इसे पहली सूचना रिपोर्ट कहा जाता है।
एफआईआर एक दस्तावेज है जहां किसी अपराध के होने के बारे में सभी जानकारी का उल्लेख किया गया है, और यह आपराधिक प्रक्रिया का पहला चरण है जो एक अपराधी के मुकदमे और सजा की ओर जाता है।
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, पुलिस अधिकारी सबूत इकट्ठा करने के लिए अपराध की जांच शुरू करता है।
प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अपराध करने की सूचना मौखिक या लिखित रूप में दी जा सकती है।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 154 प्राथमिकी को इस प्रकार परिभाषित करती है:
➧संज्ञेय अपराध (ऐसे अपराध जहां पुलिस को बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार करने की अनुमति दी जाती है) के कमीशन से संबंधित हर जानकारी, यदि मौखिक रूप से किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी जाती है, तो उसके द्वारा या उसके निर्देश के तहत लिखित रूप में कम किया जाएगा , और मुखबिर को पढ़ा जाए और
➧ऐसी प्रत्येक जानकारी, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त लिखित रूप में कम करके, इसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी, और उसके सार को ऐसे अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली एक पुस्तक में दर्ज किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इस ओर से।
➧मुद्रित रूप में जानकारी दर्ज करने के बाद इसे कानून की उपयुक्त धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जाएगी।
➧पंजीकरण के बाद प्राथमिकी की एक प्रति मुखबिर को निःशुल्क दी जाएगी।
इसके अलावा, यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 326ए, 326बी, 354,
354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 376,
376ए, 376बी, 376सी, 376डी, 376ई या 509 के तहत किसी महिला के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया गया है, और उक्त महिला स्वयं मामले की मुखबिर है, ऐसी सूचना एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की जानी है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार, एआईआर 2012 एससी 1515
के मामले में कहा कि यदि शिकायत संज्ञेय अपराध से संबंधित है तो धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है।
कौन कर सकता है एफआईआर?
एफआईआर दर्ज की जा सकती है: -
➨पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई व्यक्ति
➨कोई भी व्यक्ति जिसे अपराध की जानकारी है
➨अपराध का चश्मदीद गवाह द्वारा
➨स्वयं आरोपी द्वारा
➨किसी भी संज्ञेय अपराध के आयोग के बारे में पता चलने पर कोई भी पुलिस अधिकारी स्वयं प्राथमिकी दर्ज कर सकता है।
एफ आई आर के लिए आपको क्या उल्लेख करना चाहिए?
👉दिनांक, समय और स्थान आप जिस घटना की रिपोर्ट कर रहे हैं
👉घटना के सही तथ्य जो हुआ
👉घटना में शामिल व्यक्तियों के नाम और विवरण
मैं F.I.R कैसे दर्ज करूं ?
👉सूचना देने वाले/शिकायतकर्ता को उस क्षेत्र ,जहां अपराध किया गया है, के अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और संज्ञेय अपराध के बारे में प्रभारी अधिकारी/स्टेशन हाउस अधिकारी को रिपोर्ट करना चाहिए।
👉यदि सूचना टेलीफोन पर दी जाती है, तो सूचना देने वाले/शिकायतकर्ता को बाद में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाना चाहिए।
👉अपराध किए जाने से संबंधित प्रत्येक सूचना थाने के प्रभारी अधिकारी को दी जानी है। यदि यह अधिकारी को मौखिक रूप से दिया जाता है, तो वह इसे कम करके लिखित रूप में देगा और विवरण की पुष्टि और सत्यापन करने के लिए इसे सूचना देने वाले/शिकायतकर्ता को पढ़ेगा।
👉ऐसी प्रत्येक सूचना पर सूचना देने वाले/शिकायतकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने होते हैं जिसके बाद अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित इस प्रयोजन के लिए रखी गई एक पुस्तक में दर्ज करना आवश्यक होता है।
👉सूचना देने वाले/शिकायतकर्ता मुफ्त में एफआईआर की एक प्रति प्राप्त करने का हकदार है।
👉यदि थाने का प्रभारी अधिकारी सूचना दर्ज करने से इंकार करता है तो ऐसी सूचना का सार लिखित रूप में संबंधित पुलिस अधीक्षक (एसपी) को भेजा जा सकता है। एसपी स्वयं जांच शुरू कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को जांच शुरू करने का निर्देश दे सकता है।
आपके सवालों का जवाब:
एफआईआर(FIR) दर्ज करने के बाद क्या होता है?
एफ.आई.आर और जीरो एफ.आई.आर में क्या अंतर है?
एफ.आई.आर और जीरो एफ.आई.आर में मुख्य अंतर यह है कि:
➣एफआईआर केवल उस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में दर्ज की जाती है जहां अपराध होता है,जबकि जीरो एफ.आई.आर किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है
➣थाने में एक सीरियल नंबर के साथ एफ.आई.आर दर्ज की जाती है, जबकि बिना किसी नंबर के जीरो एफ.आई.आर दर्ज की जाती है।
क्या है एफआईआर की वैधता?
एफआईआर की कोई सीमा या वैधता अवधि नहीं है। एक बार यह पंजीकृत हो जाने के बाद, यह तब तक वैध है जब तक इसे उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जाता है।
क्या एफआईआर वापस ली जा सकती है?
एक बार जब आप प्राथमिकी दर्ज कर लेते हैं तो यह राज्य के खिलाफ अपराध बन जाता है और इसलिए आप इसे वापस नहीं ले सकते।
क्या हम ऑनलाइन एफआईआर चेक कर सकते हैं?
हाँ,अब आप राज्य पुलिस की वेबसाइट का उपयोग करके कई भारतीय शहरों और राज्यों में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। पुलिस विभाग ने विभिन्न आँकड़ों में एफआईआर दर्ज करने, स्थिति की जाँच करने और चोरी हुए वाहन को ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है।
क्या एफआईआर सरकारी नौकरियों को प्रभावित करती है?
केवल एफआईआर के आधार पर किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार जिस व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है उसे सरकारी नौकरी से नहीं हटाया जा सकता है या सरकारी नौकरी पाने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।
क्या एफ.आई.आर में बदलाव किया जा सकता है?
जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है, तो वह एक प्राथमिकी यानि "प्रथम सूचना रिपोर्ट" दर्ज करता है।
अतः एक बार प्राथमिकी दर्ज हो जाने के बाद इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। एक संशोधित प्राथमिकी का तात्पर्य पूर्व नियोजित शिकायत या बाद में दर्ज की गई शिकायत से है, जिसका अर्थ है कि घटना के विवरण को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। इसलिए एक संशोधित प्राथमिकी को "प्रथम सूचना रिपोर्ट" नहीं कहा जा सकता है।